Mukhyamantri Chiranjeevi Yojana: मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना

राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई Chiranjeevi Yojana, जिसे अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAAY) के नाम से जाना जाता है, राज्य के पात्र परिवारों को ₹25 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। पहले यह योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से संचालित होती थी और 1 मई 2021 से राजस्थान के परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उपलब्ध करा रही है।

19 फरवरी 2024 को राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी (RSHA) द्वारा योजना का आधिकारिक नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना और गंभीर बीमारियों के उपचार के दौरान होने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है।

Chiranjeevi Yojana- मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के बारे में

मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिसे अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAAY) के नाम से जाना जाता है, राजस्थान सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक है। इस योजना की घोषणा राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2021-22 के राज्य बजट में की थी। इसके माध्यम से राजस्थान देश का पहला राज्य बना, जिसने अपने नागरिकों को व्यापक स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। योजना के तहत लाखों लाभार्थी निःशुल्क चिकित्सा उपचार की सुविधा प्राप्त कर चुके हैं।

योजना की शुरुआत में पात्र परिवारों को ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता था। बाद में इस राशि को बढ़ाकर ₹10 लाख कर दिया गया और इसके साथ ₹5 लाख का दुर्घटना बीमा कवर भी जोड़ा गया। वर्ष 2023-24 के राजस्थान बजट में स्वास्थ्य बीमा कवर को बढ़ाकर ₹25 लाख तक कर दिया गया, जबकि दुर्घटना बीमा कवर को भी बढ़ाकर ₹10 लाख किया गया।

MAAY योजना के अंतर्गत गंभीर और महंगे उपचारों को भी शामिल किया गया है। इनमें हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कोक्लियर इंप्लांट जैसे उपचार शामिल हैं, जिससे पात्र परिवारों को महंगे इलाज के खर्च से राहत मिल सकती है।

योजना से जुड़ी एक अन्य पहल के तहत परिवार की पात्र महिला मुखिया को स्मार्टफोन और 3 साल की निःशुल्क इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की घोषणा भी की गई थी।

MAAY योजना में सरकार पात्र लाभार्थियों के लिए बीमा प्रीमियम का वहन करती है। वहीं, योजना की श्रेणी के अनुसार कुछ परिवारों को इसका लाभ लेने के लिए ₹850 का वार्षिक प्रीमियम जमा करना पड़ सकता है। योजना की वर्तमान पात्रता, प्रीमियम और लाभों की जानकारी के लिए आधिकारिक दिशा-निर्देशों को देखना उचित है।

Chiranjeevi Yojana – Overview

विवरणजानकारी
योजना का नाममुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAAY)
पुराना नाममुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
लोकप्रिय नामChiranjeevi Yojana
राज्यराजस्थान
शुरुआत1 मई 2021
संचालनराजस्थान सरकार
स्वास्थ्य कवरपात्रता के अनुसार कैशलेस स्वास्थ्य उपचार
अधिकतम स्वास्थ्य बीमा कवर₹25 लाख तक
दुर्घटना बीमा कवर₹10 लाख तक
लाभ का प्रकारकैशलेस चिकित्सा उपचार
कवरेजविभिन्न गंभीर बीमारियों और अस्पताल उपचार
प्रमुख उपचारहार्ट, लिवर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट सहित निर्धारित उपचार
लाभार्थीयोजना के नियमों के अनुसार पात्र राजस्थान परिवार
प्रीमियमश्रेणी के अनुसार सरकार द्वारा वहन/निर्धारित योगदान
योजना का उद्देश्यपरिवारों को स्वास्थ्य खर्च से आर्थिक सुरक्षा देना

Chiranjeevi Yojana Rajasthan की पात्रता मानदंड

Chiranjeevi Yojana Rajasthan, जिसे अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAAY) के नाम से जाना जाता है, के तहत पात्र परिवारों को निर्धारित स्वास्थ्य सेवाओं का कैशलेस लाभ दिया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का राजस्थान का स्थायी निवासी होना और संबंधित पात्रता श्रेणी में शामिल होना आवश्यक है।

प्रमुख पात्रता श्रेणियां

निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले परिवार योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज के लिए पात्र हो सकते हैं:

  • BPL परिवार: सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना (SECC-2011) के अंतर्गत पंजीकृत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार।
  • NFSA लाभार्थी: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत शामिल परिवार।
  • EWS परिवार: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र परिवार।
  • लघु एवं सीमांत किसान: निर्धारित सरकारी मानदंडों को पूरा करने वाले छोटे किसान।
  • जन आधार कार्ड धारक: राजस्थान जन आधार से जुड़े पात्र परिवार।
  • COVID-19 अनुग्रह सूची: कोविड-19 एक्स-ग्रेशिया/अनुग्रह राशि से संबंधित निर्धारित सूची में शामिल परिवार।
  • संविदा एवं ठेका कर्मचारी: विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत पात्र संविदा या ठेका कर्मचारी।
  • आयुष्मान भारत लाभार्थी: आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले परिवार।
  • राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी: संबंधित स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र परिवार।

Chiranjeevi Yojana Rajasthan के फायदे

Chiranjeevi Yojana Rajasthan, जिसे अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAAY) के नाम से जाना जाता है, पात्र परिवारों को इलाज के खर्च से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में निर्धारित चिकित्सा सेवाओं का कैशलेस लाभ मिल सकता है। इसके प्रमुख फायदे इस प्रकार हैं:

  • ₹25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर: पात्र लाभार्थियों को योजना के तहत निर्धारित उपचार के लिए ₹25 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज मिल सकता है।
  • परिवार के आकार की बाध्यता नहीं: योजना के अंतर्गत पात्र परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर अलग से सीमा निर्धारित नहीं होती।
  • उपचार और मेडिकल पैकेज: योजना के तहत निर्धारित संख्या में मेडिकल प्रक्रियाओं और उपचार पैकेज को कवर किया जाता है।
  • विभिन्न बीमारियों का उपचार: सूची में शामिल बीमारियों और निर्धारित चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए कवरेज उपलब्ध कराया जाता है।
  • अस्पताल में भर्ती होने का खर्च: पात्र उपचार के दौरान कमरे का किराया, ऑपरेशन थिएटर (OT) शुल्क, मेडिकल टेस्ट और अन्य निर्धारित अस्पताल खर्च शामिल हो सकते हैं।
  • प्री-हॉस्पिटलाइजेशन खर्च: निर्धारित उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होने से पहले की अवधि में होने वाले पात्र चिकित्सा खर्च को भी योजना के नियमों के अनुसार कवर किया जा सकता है।
  • पोस्ट-हॉस्पिटलाइजेशन खर्च: अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद निर्धारित अवधि तक होने वाले संबंधित चिकित्सा खर्च भी पात्रता और पैकेज की शर्तों के अनुसार शामिल हो सकते हैं।

नोट: कवरेज, मेडिकल पैकेज और प्री/पोस्ट-हॉस्पिटलाइजेशन की अवधि योजना के वर्तमान सरकारी नियमों और संबंधित पैकेज पर निर्भर कर सकती है।

Chiranjeevi Yojana Rajasthan में कैसे पंजीकरण करें?

Chiranjeevi Yojana Rajasthan, जिसे अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAAY) के नाम से जाना जाता है, में पात्र लाभार्थियों को योजना के नियमों के अनुसार पंजीकरण की आवश्यकता हो सकती है। SECC-2011 के अंतर्गत शामिल पात्र परिवारों को अलग से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि संविदा कर्मचारी, छोटे किसान और अन्य पात्र श्रेणियों के लाभार्थी निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।

Chiranjeevi Yojana Registration के चरण

चरण 1: सबसे पहले राजस्थान SSO की https://rajasthan.gov.in/ खोलें और “पंजीकरण” विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 2: पंजीकरण पेज पर उपलब्ध श्रेणियों में से अपनी उपयुक्त श्रेणी, जैसे Citizen, Industry या Government Employee, का चयन करें।

चरण 3: उपलब्ध विकल्पों में से पंजीकरण के लिए उपयुक्त माध्यम चुनें और आवश्यक जानकारी दर्ज करें।

चरण 4: मांगी गई व्यक्तिगत एवं अन्य आवश्यक जानकारी भरें और “Next” विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 5: पंजीकरण फॉर्म में सभी जरूरी विवरण ध्यानपूर्वक दर्ज करें और आवेदन को सबमिट करें।

चरण 6: सफल पंजीकरण के बाद आपको आवश्यक लॉगिन विवरण प्राप्त हो सकते हैं।

चरण 7: प्राप्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से SSO पोर्टल पर लॉगिन करें। इसके बाद डैशबोर्ड के माध्यम से उपलब्ध योजना संबंधी सेवाओं और जानकारी को देखा जा सकता है।

महत्वपूर्ण: पोर्टल पर उपलब्ध विकल्प और पंजीकरण प्रक्रिया समय-समय पर बदल सकती है। इसलिए आवेदन करते समय राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध वर्तमान निर्देशों का पालन करें।

Chiranjeevi Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

Chiranjeevi Yojana, जिसे अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAAY) के नाम से जाना जाता है, के लिए पात्र लाभार्थी निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन या योजना संबंधी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

चरण 1: सबसे पहले राजस्थान https://rajasthan.gov.in/ पर जाएं और अपनी यूजर आईडी एवं पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करें।

चरण 2: लॉगिन करने के बाद अपने SSO डैशबोर्ड पर जाएं और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से संबंधित सेवा या आवेदन विकल्प को चुनें।

चरण 3: आवेदन फॉर्म में मांगी गई आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भरें और सभी विवरणों की जांच करने के बाद “Submit/जमा करें” बटन पर क्लिक करें।

चरण 4: आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद उसकी स्क्रीनशॉट या प्रिंट कॉपी सुरक्षित रख लें। यह भविष्य में आवेदन की जानकारी देखने या संदर्भ के लिए उपयोगी हो सकती है।

नोट: ऑनलाइन सेवाओं के विकल्प और आवेदन प्रक्रिया पोर्टल पर समय-समय पर अपडेट हो सकती है। आवेदन करने से पहले उपलब्ध नवीनतम निर्देशों को जरूर पढ़ें।

Chiranjeevi Schemeके लिए जरूरी दस्तावेज


Chiranjeevi Yojana (अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य) में पंजीकरण के लिए नीचे दिए दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है:

  • आधार कार्ड
  • बीपीएल सर्टिफिकेट
  • जन आधार कार्ड/ भामाशाह कार्ड
  • पता प्रमाण
  • आय प्रमाणपत्र
  • राशन कार्ड
  • आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की पंजीकरण रसीद
  • पासपोर्ट आकार का फोटो

निष्कर्ष

Chiranjeevi Yojana Rajasthan, जिसे अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है, पात्र परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। योजना के तहत निर्धारित उपचार का कैशलेस लाभ मिल सकता है। पात्र लाभार्थियों को आवेदन, पंजीकरण और लाभ लेने से पहले योजना के वर्तमान नियमों और आधिकारिक जानकारी की जांच करनी चाहिए।

Scroll to Top