Rajasthan Palanhar Yojana 2024 राजस्थान पालनहार योजना किया है? इसका हमें किया लाभ होगा ? इसके लिए किस प्रकार आवेदन करे ? यह सभी जानकारी आपको इस विज्ञापन की सहिता से चेक कर सकते है
राजस्थान सरकार द्वारा देश के उन साभि छात्र छात्रा के लिए समय समय इस प्रकार की योजना का आजोजन करती रहती है उसी में से एक योजना पालनहार योजना हा इसकी सहायता से उस बच्च्चो को सहायता प्रदान कराई जाएगी जिनके माता-पिता नहीं है या विकलांग इस योजना के जरिये बच्चो को शीक्षा और अनिय आव्शियक सुविधा का लाभ भी दिया जायेगा।
राजस्थान पालनहार योजना 2024 एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य राज्य में अनाथ और बेसहारा बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार पात्र बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपनी शिक्षा और देखभाल का खर्च उठा सकें |
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Rajasthan Palanhar Yojana के लिए पात्रता
राजस्थान पालनहार योजना के लिए पात्र होने के लिए आपको किन किन सरतो को पूरा करना होगा इसकी सूचि आपको निचे पॉइंटवाइज बताई गई है |
- इस योजना के लिए apply करने वाले आभ्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए|
- आवेदक के परिवार की आय प्रति वर्ष 1.50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए|
साथ ही 2 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपस्थित होना
इसके आलावा 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का स्कूल में नामांकन होना चाहिए| - योजना के लिए आवेदन कर्ता अनाथ हो या उसके माता-पिता विकलांग हों, या उसके माता-पिता जेल में हों, पुनर्विवाह किया हो या तलाकशुदा हो तभी वेह इसका लाभ ले सकते है|
Rajasthan Palanhar Yojana आवश्यक दस्तावेज
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपके पास निम्न दस्तावेज होना आव्शियक है आगर आपके पास निम् में से कोई दस्तावेज अपूर्ण है तो पहले उन्हें पूर्ण करवा ले|
- आवेदक के माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- माता-पिता का निवास प्रमाण
- आवेदक और बच्चों का आधार कार्ड
- जन-आधार कार्ड
- आंगनबाड़ी केंद्र से प्रमाण पत्र
- माता-पिता का आय प्रमाण पत्र आदि |
Rajasthan Palanhar Yojana आवेदन केसे करे ?
राजस्थान पालनहार योजना के लिए आवेदन किस प्करकार कर्रण अहि इसकी विस्नेतृत जानकारी आपको निचे विस्तार पूर्वक बताई गई है|
- सबसे पहले आप राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in पर जाएं
- अब यहा आप को “पालनहार योजना” के लिंक पर क्लिक करना है|
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करें या ऑनलाइन भरना है|
- अब आप इसमें व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक आय और बच्चों के विवरण सहित आवश्यक विवरण भरें|
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन निकटतम स्थान पर जमा करवाना होगा जेसे की–
- विभागीय जिला अधिकारी
- संबंधित विकास अधिकारी
- ई-मित्र केंद्र
- जिला समाज कल्याण कार्यालय
- खंड विकास कार्यालय
- ग्राम पंचायत कार्यालय
नोट: आप सहायता के लिए निकटतम समाज कल्याण कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
1800-180-6127