RBI Coins Deposit Rule वर्तमान समय में इंटरनेट मार्केटिंग के चलते पेमेंट मेथड ऑनलाइन मोड से किया जाने लगा है। जिससे लोग कैस का उपयोग कम करने लगे है। दैनिक लेन-देन में सिक्कों का उपयोग नमात्र किया जाने लगा है। ऐसे में आरबीआई द्वारा साइंस डिपॉजिट को लेकर नए रूल निकले है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस सलाह के बावजूद कि बैंक शाखाओं में से कोई भी अपने काउंटरों पर दिए गए छोटे मूल्यवर्ग के नोटों या सिक्कों को स्वीकार करने से इंकार नहीं करे, बैंक शाखाओं द्वारा सिक्कों को स्वीकार न करने की शिकायतें आती रहती हैं। जिससे छोटे व्यापारी और दुकानदार को परेशानी होती है। ऐसे में आरबीआई ने नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों की सूची नीचे उपलब्ध कराई गई है।
How many coins can you deposit in the bank at once
आप अपने खाते में जितने चाहे सीके जमा करवा सकते है। आरबीआई ने एक बार में जमा किए जा सकने वाले सिक्कों की मात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। इस दौरान आप अपनी स्वतंत्रता के अनुसार बैंक में कॉन जमा करवा सकते है। बैंक शाखा आपको सीके जमा करने के लिए मनाही नहीं कर सकती है। क्योंकि किसी भी बैंक के पास ऐसी जमा राशि को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है। आरबीआई ने सभी शाखाओं को तत्काल निर्देश दिया है कि वे अपने काउंटरों पर दिए गए सभी मूल्यवर्ग के सिक्कों को या तो विनिमय के लिए या खातों में जमा करने के लिए स्वीकार करें। अब आपको सीको को लेकर परेशान होने की कोई आवशीयकता नही होगी।
coins deposit in the bank
बैंकों में जमा किए जाने वाले सिक्कों के लिए, वे वैध मुद्रा होने चाहिए। अर्थात उन्हें आरबीआई द्वारा निर्धारित डिजाइन, वजन और अन्य विशिष्टताओं का पालन करना होगा। बैंक जमा किए जा रहे सिक्कों की प्रामाणिकता और वैधता की पुष्टि करने के लिए जिम्मेदार हैं। नकली या क्षतिग्रस्त सिक्कों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे कानूनी निविदा की स्थिति नहीं रखते हैं।
आरबीआई द्वारा किसी भी गैर-अनुपालन को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन किए जाने पर उन्हे आरबीआई रूल के अनुसार दंड दिया जाएगा। अर्थात उन पर कार्रवाई शुरू की जा सकती है। दो हजार रुपये के नोटों को जमा करने के नियमों के विपरीत, बैंक में जमा किए जा सकने वाले सिक्कों की संख्या पर कोई विशेष सीमा नहीं लगाई गई है। आरबीआई ने एक बार में जमा किए जा सकने वाले सिक्कों की मात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। इसलिए, व्यक्तियों को अपने बैंक खातों में किसी भी राशि के सिक्के जमा करने की स्वतंत्रता है।