Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana: बच्चों को सरकार देगी ₹4000 रूपए हर महीने, जानें पूरी जानकारी
Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana महिला एवं बाल विकास विभाग ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की शुरुवात की है। सरकार समय समय पर देश के जरूरत मंद लोगो के लिए इस प्रकार की योजना लाती रहती है। सरकार इस योजना के माध्यम से योग्य गरीब बच्चों को 4,000 रुपये प्रदान करेगी। इस कार्यक्रम के लिए आवेदन की अवधि अब खुली है। समय-समय पर, सरकार वंचित युवाओं के लिए कार्यक्रम तैयार करती है।
राज्य प्रशासन ने 23 अगस्त, 2022 को मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू की। महिला एवं बाल विकास विभाग इस कार्यक्रम का प्रभारी है। इस योजना के तहत ये युवा अपने रिश्तेदारों या अभिभावक के साथ रहते हैं, क्योंकि उनके सिर से माता-पिता का साया उठ गया है। सरकार उन्हें ₹4,000 प्रति माह देती है।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लक्ष्य
बाल आशीर्वाद योजना के तहत सरकार का मुख्य उद्देश्य अठारह वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों की सहायता करना है जो अपने अभिभावकों या रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं और बड़े बच्चों को वित्तीय और शैक्षिक सहायता प्रदान करके उनका पुनर्वास करना है जिन्होंने बाल देखभाल सुविधाएं छोड़ दी हैं। वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।
बाल आशीर्वाद योजना आवेदन के लिए शुल्क
आगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है और आपके पास आवेदन करने के लिए आवश्यक भुक्तान नही है। तो भी आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं क्योंकि यह योजना निशुल्क आयोजित कराई जा रही है। कोई आवेदन शुल्क नहीं है
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना पात्रता
जिन बच्चों को रिहाई के वर्ष सहित लगातार पांच वर्षों तक बाल देखभाल सुविधा में नामांकित किया गया है, वे पश्चात देखभाल योजना के लिए पात्र हैं। यदि कोई बच्चा अनाथ है या उसे छोड़ दिया गया है, तो उसे बाल देखभाल सुविधा में रहने की अवधि की आवश्यकताओं में छूट दी जाएगी।
यदि बच्चे को गोद लेने या पालन-पोषण की देखभाल के लाभ नहीं मिल रहे हैं, तो योग्यता अवधि की गणना करते समय उसे बाल देखभाल सुविधा में पुनर्वास करने और उसे गोद लेने या पालक देखभाल में रखने में लगने वाले समय को भी ध्यान में रखा जाएगा।
मध्य प्रदेश निवासी परिवारों के अठारह वर्ष से कम आयु के बच्चे जो मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के तहत योग्य हैं और जिनके माता-पिता का निधन हो गया है और उनकी देखभाल किसी रिश्तेदार या अभिभावक द्वारा की जा रही है, वे प्रायोजन के लिए पात्र हैं। ये बच्चे जो उपस्थित नहीं होंगे वे फिर भी कार्यक्रम के लिए योग्य होंगे।
आवेदन की प्रक्रिया
आधिकारिक वेबसाइट इस कार्यक्रम के बारे में व्यापक विवरण प्रदान करती है। इसके अलावा, योग्य व्यक्ति उसी वेबसाइट का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का लाभ पाने के लिए आपको महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क करना होगा। आवेदन भरने और आवश्यक कागजी कार्रवाई ऑनलाइन जमा करने के अलावा, आप अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन किस प्रकार करें
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