Mukhyamantri Kanyadan Yojana योजना मुख्यमंत्री कन्यादान सरकार ने आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की महिलाओं को शादी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की। सरकार इस पहल के तहत महिलाओं को शादी करने के लिए 51000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। गरीब परिवारों को अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और वे अपनी बेटियों की शादी के लिए कर्ज ले सकते हैं।
राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लक्ष्य लड़कियों और उनके परिवारों को उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता देना है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि कार्यक्रम में कोई धनराशि बर्बाद न हो। सरकार इस पहल के तहत लड़कियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पात्रता
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से आच्छादित समूहों में आस्था कार्डधारी परिवार, अंत्योदय परिवार, अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवार, आर्थिक रूप से वंचित विधवाएं, दिव्यांग व्यक्तियों की बेटियां, पालनहार योजना से लाभ प्राप्त करने वाली लड़कियां और स्वयं महिलाएं शामिल हैं। एथलीट शादी के योग्य है।
केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी ही इस पहल से लाभ पाने के पात्र होंगे। यह कार्यक्रम केवल किन्हीं दो कन्या संतानों के विवाह पर लागू है, और अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक की आयु कम से कम अठारह वर्ष होनी चाहिए। इस योजना का लाभ पाने के लिए परिवार की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। आय प्रति वर्ष 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभ
सरकार इस पहल के जरिए ऐसे परिवारों की मदद करती है जो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर सकते। राज्य सरकार इस पहल के तहत योग्य महिलाओं को सहायता प्रदान करती है, जो शादी के समय 31000 रुपये से 41000 रुपये तक होती है। यदि राज्य की लड़कियां 10वीं कक्षा पूरी कर लेती हैं, तो सरकार उनकी शादी के समय उन्हें 41000 रुपये प्रदान करेगी; हालाँकि, यदि वे स्नातक उत्तीर्ण करते हैं, तो सरकार उन्हें 51000 रुपये प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री कन्यादान पहल के लिए आवश्यक अभिलेख
आधार, जन आधार, आवेदक के पते का मूल प्रमाण, एक जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी, एक बीपीएल कार्ड, एक अंत्योदय प्रमाण पत्र, एक आस्था कार्ड, एक विकलांग प्रमाण पत्र, एक राज्य स्तरीय एथलीट प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ पाने के लिए। लड़की के पास अन्य दस्तावेजों के अलावा उसका जन्म प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और दूल्हा और दुल्हन की तस्वीरें होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन प्रक्रिया
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन एसएसओ साइट sso.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन जमा करना होगा।
- आवेदन जमा करते समय आवेदकों के पास सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
- एक बार जब आप एसएसओ साइट पर लॉग इन कर लें, तो एसजेएमएस एसएमएस आइकन चुनें।
- इसके बाद आपको मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लिंक पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद, प्रासंगिक निर्देशों का पालन करते हुए सभी डेटा को आवेदन पत्र में सटीक रूप से दर्ज किया जाना चाहिए।
- फिर आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके जमा करना होगा।
- आप इस कार्यक्रम के लिए सीधे या अपने निकटतम ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- एक बार सारी जानकारी सही-सही दर्ज हो जाने के बाद, इसे ओटीपी या फिंगरप्रिंट का उपयोग करके सत्यापित किया जाना चाहिए।
- सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करना होगा और उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखना होगा।
इम्पोर्टेन्ट डाक्यूमेंट्स
कास्ट सर्टिफिकेट
आधार कार्ड – अड्रेस प्रूफ
बैंक पासबुक – जन्म प्रमाणपत्र
जन आधार/भामाशाह कार्ड – पासपोर्ट साइज फोटो
राशन कार्ड- मतदाता पहचान पत्र
शिक्षा योग्यता मार्कशीट/प्रमाणपत्र