Toll Tax Free इन लोगों को 1 भी टोल टैक्स नहीं देना होगा | इन गाड़ियों को नहीं देना होता है टोल टैक्स :- भारत में कई गाड़ियां ऐसी होती हैं जिन्हें बिना टोल दिए जानें दिया जाता है. इनमें भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य के राज्यपाल, भारत के चीफ जस्टिस, लोक सभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट जज, संघ के राज्य मंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर, पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक के रैंक वाले चीफ ऑफ स्टाफ, किसी राज्य की विधान परिषद के सभापति, किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट जज, सांसद, थल सेनाध्यक्ष के सेना कमांडर और अन्य सेवाओं में समकक्ष, राज्य सरकार के मुख्य सचिव, भारत सरकार के सचिव, सचिव, राज्यों की परिषद, लोक सभा, सचिव की गाड़ियां शामिल हैं.
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Toll Plaza Rules in Hindi
भारत में टोल प्लाज़ा के कुछ नियम और कानून होते हैं जिनके बारे में सभी नागरिकों को जानकारी होनी चाहिए। आईये जानते हैं भारत में टोल प्लाजा के नियमों (Toll Plaza Rules in Hindi) के बारे में –
भारत में टोल टैक्स नियमों में से एक नियम यह है की एक लाइन यानी कतार में भीड़ के समय प्रति लेन वाहनों की संख्या 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
टोल प्लाजा में टोल लेन या बूथ की संख्या सुनिश्चित होनी चाहिए और व्यस्त समय के दौरान हर एक वाहन पर 10 सेकंड से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए।
टोल लेन की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए यदि किसी टोल प्लाजा में किसी वाहन को 2 मिनट से अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ रही हो।
यदि किसी टोल प्लाजा पर किसी वजह से वाहनों को 100 मीटर से अधिक लंबी लाइनों पर इंतजार करना पड़े तो ऐसी स्थिति में सभी वाहनों को बिना टोल दिए जाने की अनुमति होगी।
इन 28 लोगों को नहीं देना होता Toll Tax
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के उपराष्ट्रपति
- भारत के प्रधानमंत्री
- किसी भी राज्य के राज्यपाल
- भारत के चीफ जस्टिस
- लोकसभा अध्यक्ष / राज्यसभा के सभापति
- किसी राज्य के मुख्यमंत्री
- कैबिनेट मंत्री
- सुप्रीम कोर्ट के जज
- किसी राज्य के राज्यमंत्री
- केंद्र शासित प्रदेश के एलजी
- पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक वाले चीफ ऑफ स्टॉफ
- किसी राज्य के विधासभा अध्यक्ष
- किसी राज्य के विधानसभा के सभापति
- हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
- हाई कोर्ट के जज
- लोकसभा / राज्यसभा सांसद
- भारत सरकार के सचिव
- लोकसभा सचिव
- राज्य सरकार के मुख्य सचिव
- थलसेनाध्यक्ष या अन्य सेवाओं में समकक्ष
- अर्धसैनिक बलों
- केंद्रीय या राज्य सशस्त्र बल,
- फायर फाइटर डिपार्टमेंट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी टोल टैक्स नहीं देना होता.
- शव वाहन को भी टोल टैक्स देने से छूट है.
- राजकीय यात्रा पर आए विदेशी गणमान्य,
- किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य, यदि वह राज्य के संबंधित विधानमंडल की तरफ से जारी पहचान पत्र दिखाता है तो उसे टोल टैक्स देने से छूट प्राप्त है.
- परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र से पुरस्कृत शख्स, यदि यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति यदि अपना फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है तो उसे भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता.
यह भी जानें
बता दें कि दो पहिया वाहन यानी बाइक का टोल टैक्स वाहन खरीदते समय ही वसूल लिया जाता है. यही वजह है कि हाईवे पर दोपहिया वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाता है. सिर्फ चार पहिया या उससे ऊपर वाले वाहनों से ही टोल टैक्स लिया जाता है.